RBI Bank Unclaimed Bank Deposit Rules Explained | PAN Voter ID | बैंक-बीमा में आपके पैसे बिना दावे के तो नहीं पड़े: ऐसे 78 हजार करोड़ लौटाना चाहती है सरकार, कैसे मिलेंगे; 6 सवालों में सबकुछ


भारत के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में 78 हजार करोड़ रुपए बिना दावे के पड़े हैं। मोदी सरकार ने इसे लौटाने के लिए ‘आपका पैसा-आपका अधिकार’ योजना शुरू की है। 10 दिसंबर को पीएम मोदी ने कहा कि भूली हुई संपत्ति को एक नए अवसर में बदलने का यह एक अच्छा मौका

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‘योर मनी, योर राइट’ योजना क्या है, कैसे पता करें कि कहीं आपका पैसा भी तो बिना दावे के नहीं पड़ा और इसे कैसे हासिल कर सकते हैं; भास्कर एक्सप्लेनर में ऐसे 6 जरूरी सवालों के जवाब…

सवाल-1: बिना दावे के 78 हजार करोड़ रुपए कहां-कहां पड़े हैं?

जवाबः मुख्य रूप से 3 जगहों पर बिना दावे के पैसे पड़े हैं…

1. निष्क्रिय बैंक खातों में: ऐसे खाते जिनमें 10 साल से कोई लेन-देन नहीं हुआ, उन्हें निष्क्रिय माना जाता है। इसमें सेविंग, करंट और फिक्स्ड डिपॉजिट सभी तरह के बैंक अकाउंट शामिल हैं। RBI के नियमों के मुताबिक बैंक यह पैसा अपने पास ही रखता है, लेकिन हर साल इसकी जांच करता है।

2. इंश्योरेंस कंपनियों के पासः लगभग 14 हजार करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनियों के पास हैं, जिन्हें लेने वाला कोई नहीं। ये वो पैसे हैं जो पॉलिसी पूरी होने पर मिलते हैं या पॉलिसीधारक की मृत्यु पर उसका परिवार क्लेम करता है।

3. म्यूचुअल फंड और शेयरों में फंसा पैसा: म्यूचुअल फंड और शेयर्स पर डिविडेंड मिलता है यानी ऐसा पैसा जो शेयरधारकों के पास शेयर के मुनाफे के बाद पहुंचता है। अगर शेयरधारक इसे क्लेम नहीं करता तो कंपनी 7 साल तक के लिए पैसा एक अलग सुरक्षित फंड में ट्रांसफर कर देती है। ऐसे करीब 3 हजार करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में और 9 हजार करोड़ रुपए शेयर्स के डिविडेंड में पड़े हैं।

सवाल-2: सरकार की नई ‘योर मनी, योर राइट’ योजना क्या है?

जवाबः ‘योर मनी, योर राइट’ यानी आपकी पूंजी, आपका अधिकार योजना को अक्टूबर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया था। इसका मकसद लोगों का भूला-बिसरा या दावा न किया गया पैसा उनको वापस लौटाना है।

4 अक्टूबर 2025 को 'योर मनी, योर राइट' योजना की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।

4 अक्टूबर 2025 को ‘योर मनी, योर राइट’ योजना की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।

यह काम भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI जैसे कई विभाग मिलकर कर रहे हैं। वे ऐसे सभी पुराने बकाया पैसों को पहचान कर उनके हकदारों तक इसकी जानकारी पहुंचा रहे हैं।

हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को प्रमोट करते हुए कहा था कि ऐसे पैसे कई परिवारों की मेहनत की कमाई है, जो बेकार पड़ी है। इसलिए सरकार का मकसद है कि हर नागरिक अपना हकदार पैसा वापस ले।

मोदी ने लिंक्डइन पर पोस्ट करके लोगों से अपील की है कि वे भी इस योजना में शामिल हों। योजना के तहत कोई भी व्यक्ति पता कर सकता है कि उसके नाम पर कोई बिना क्लेम किया हुआ पैसा है या नहीं?

प्रधानमंत्री मोदी का लिंक्डिन पोस्ट, जिसमें उन्होंने 'योर मनी, योर राइट' योजना के बारे में जानकारी दी।

प्रधानमंत्री मोदी का लिंक्डिन पोस्ट, जिसमें उन्होंने ‘योर मनी, योर राइट’ योजना के बारे में जानकारी दी।

सवाल-3: बैंक या स्कीम्स में ऐसे आपके पैसे भी तो नहीं, कैसे चेक करें?

जवाबः बैंक या स्कीम्स में अगर आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के पैसे पड़े हुए हैं तो उन्हें चेक करने का तरीका बेहद आसान है। भारत सरकार ने इसके लिए चार तरह के पोर्टल लॉन्च किए हैं…

1. बैंक खातों में जमा राशि चेक करने का तरीका

बैंकों में 10 साल से इनएक्टिव अकाउंट्स का पैसा RBI के पास ट्रांसफर हो जाता है। इसे चेक करने के लिए ये प्रोसेस फॉलो करें-

  • किसी भी सर्च इंजन पर https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits सर्च करें।
  • इसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और OTP डालकर नया अकाउंट रजिस्टर करें।
  • इसके बाद इंडिविजुअल सेक्शन में जाकर अपना नाम, बैंक का नाम, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और जन्मतिथि डालकर सर्च करें।
  • सभी डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी नहीं हैं, लेकिन ज्यादा डॉक्यूमेंट होने पर खोया हुआ अकाउंट मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
  • अगर आप अपने घर-परिवार के किसी सदस्य का खोया अकाउंट चेक करना चाहते हैं तो अकाउंट रजिस्टर करने के बाद नॉन-इंडिविजुअल सेक्शन पर जाएं। यहां उनका नाम, बैंक का नाम, डेट ऑफ बर्थ और कुछ जरूरी डिटेल्स भरें।
  • सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर आप उनका भी खोया हुआ अकाउंट चेक कर सकते हैं।

2. इंश्योरेंस में बिना दावे के पैसे चेक करने का तरीका

लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और LIC जैसे किसी जनरल इंश्योरेंस में खोया या भूला हुआ पैसा चेक करने के लिए https://bimabharosa.irdai.gov.in पर रजिस्टर करें। आगे की प्रोसेस के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें-

  • वेबसाइट पर जाकर ‘अनक्लेम्ड अमाउंट’ सेक्शन पर क्लिक करें।
  • यहां नाम, पॉलिसी नंबर, पैन और मोबाइल नंबर डालें।
  • अपनी इंश्योरेंस कंपनी का नाम डालकर सबमिट कर दें।
  • अगर इन डीटेल्स से मैच करती हुई कोई पॉलिसी होगी तो वो दिख जाएगी।
  • पॉलिसी न मिलने या किसी तरह की दिक्कत होने पर आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।

3. म्यूचुअल फंड्स में बिना दावे के पैसे चेक करने का तरीका

आपके परिवार में किसी का पैसा म्यूचुअल फंड्स में पड़ा हो सकता है जिसे अब तक न तो चेक किया गया और न ही निकाला गया है। कोई एक्टिविटी न होने के 10 साल बाद ये फंड्स इनएक्टिव हो जाते हैं। ऐसे फंड्स को चेक करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें-

  • सबसे पहले MF सेंट्रल की वेबसाइट https://mfcentral.com पर लॉग इन या साइन अप करें।
  • इसके बाद ‘इन्वेस्टर सर्विस’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • यहां पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की डीटेल्स फिल करें।
  • इसके बाद अनक्लेम्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर फंड्स से जुड़ी डीटेल्स देख सकते हैं।

इसके अलावा SEBI MITRA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक किया जा सकता है।

4. बिना दावे के शेयर/डिविडेंड्स चेक करने का तरीका

अगर किसी कंपनी का डिविडेंड 7 साल तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता तो वो रकम और उससे जुड़े शेयर IEPF यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाते हैं। इनका स्टेटस चेक करने लिए ये स्टेप्स फॉलो करें-

  • सबसे पहले IEPF की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.iepf.gov.in/ पर जाएं।
  • यहां लॉग इन या साइन अप करें।
  • इसके बाद होमपेज पर ‘अनक्लेम्ड अमाउंट’ या ‘सर्च अनक्लेम्ड डिविडेंड/शेयर्स’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • यहां अपना नाम, पिता का नाम और कंपनी का नाम या PAN/फोलिओ/डीमेट नंबर जैसी डिटेल्स फिल करें।
  • सर्च पर क्लिक करते ही आपके अनक्लेम्ड डिविडेंड या IEPF में शेयर दिखने लगेंगे।
बैंकों में 10 साल से इनएक्टिव अकाउंट्स का पैसा RBI के पास ट्रांसफर हो जाता है।

बैंकों में 10 साल से इनएक्टिव अकाउंट्स का पैसा RBI के पास ट्रांसफर हो जाता है।

सवाल-4: अगर आपका अनक्लेम्ड पैसा जमा है, तो इसे कैसे हासिल करें?

जवाबः सरकार जिन पोर्टल्स के जरिए भूला-बिसरा पैसा चेक करने की सुविधा दे रही है वहीं से इसे क्लेम भी किया जा सकता है। इसके अलावा ‘योर मनी, योर राइट’ योजना के तहत देशभर के 477 जिलों में कैंप लगाए गए हैं। यहां पर जाकर भी अपने पैसे क्लेम करने में मदद ली जा सकती है।

घर बैठे अपने अनक्लेम्ड पैसे को हासिल करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया अपनानी होगी…

1. बैंक खातों में जमा राशि कैसे हासिल करें

  • udgam.rbi.org.in वेबसाइट पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट अमाउंट का स्टेटस चेक करने पर आपको बैंक अकाउंट से लेकर बैलेंस तक दिख जाएगा।
  • इसके बाद वहीं दिख रहे “Submit Claim” पर क्लिक कर आप अपने पैसे को वापस लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
  • क्लेम फॉर्म भरते समय अपना नाम, एड्रेस और बैंक डिटेल्स समेत कुछ जरूरी जानकारियां भरनी होंगी। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने बैंक में भी जाना पड़ सकता है।
  • इसके अलावा जिस बैंक या ब्रांच में आपका पुराना अकाउंट मिले वहां लिखित एप्लिकेशन भी दे सकते हैं।
  • KYC और पुराने अकाउंट्स की डीटेल्स देकर उस अकाउंट को री-एक्टिवेट भी किया जा सकता है।
  • आप इस अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद पैसा आपके पुराने या नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।

2. इंश्योरेंस में बिना दावे की राशि कैसे पाएं

  • https://bimabharosa.irdai.gov.in पर अनक्लेम्ड अमाउंट चेक करने के बाद “रजिस्टर कंप्लेंट” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • यहां आपको एक फॉर्म दिखेगा जिसमें इंश्योरर डिटेल, क्लेम टाइम और पॉलिसी डिटेल्स भरें। साथ ही आधार, PAN, बैंक डिटेल्स, क्लेम अगर किसी मृतक के इंश्योरेंस का है तो डेथ सर्टिफिकेट और नॉमिनी प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करें।
  • फॉर्म सब्मिट करते ही आपको एक टोकन नंबर मिलेगा जिससे क्लेम को ट्रैक किया जा सकता है। IRDAI करीब 30 दिनों में आपके क्लेम के पैसे भेज देगा।
  • इसके अलावा अनक्लेम्ड अमाउंट में आपका नाम दिखने पर उस इंश्योरेंस कंपनी में भी सीधे क्लेम कर सकते हैं।

3. म्यूचुअल फंड्स में भूले पैसे कैसे पाएं

  • Mfcentral या SEBI MITRA की वेब साइट पर अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक करने के साथ ही इसे क्लेम किया जा सकता है।
  • इसके लिए आपके पास PAN/KYC प्रूफ, बैंक डिटेल्स, फोलियो स्टेटमेंट और कंडीशन के हिसाब से डेथ सर्टिफिकेट/नॉमिनी ID होनी चाहिए।
  • मैचिंग फोलियो मिलने पर आपको संबंधित AMC यानी ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी से भी संपर्क करना पड़ सकता है। जैसे SBI MF। ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी का म्यूचुअल फंड और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं।
  • प्रोसेस पूरी होने के बाद 15-45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा।

4. बिना दावे के शेयर/डिविडेंड्स कैसे क्लेम करें

  • IEPF की वेबसाइट पर अगर आपका शेयर या डिविडेंड दिख रहा है तो उसे क्लेम करने के लिए MCA/IEPF पोर्टल पर जाकर IEPF‑5 फॉर्म फिल करना होगा।
  • इस फॉर्म को ऑनलाइन भरने के बाद इसकी प्रिंट‑आउट, KYC, बैंक प्रूफ, पुराने शेयर प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट्स कंपनी के नोडल ऑफिसर को स्पीड पोस्ट से भेजें।
  • कंपनी वेरिफिकेशन के बाद IEPF अथॉरिटी आपके अमाउंट को अप्रूव कर देगी। इसके बाद डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट व शेयर आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं।

सवाल-5: अब तक कितने लोगों को इस योजना से फायदा हुआ?

जवाबः वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 9 दिसंबर को राज्यसभा में लिखित जानकारी देते हुए बताया कि योजना के शुरुआती दो महीनों में लगभग अनक्लेम्ड 2 हजार करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं। इसकी पुष्टि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी लिंक्डइन पोस्ट में की है। हालांकि अभी तक लाभार्थियों की संख्या सामने नहीं आई है।

यह राशि बैंक, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, डिविडेंड और अन्य जगहों से वापस हुई है। योजना शुरू होने से पहले पिछले 3 सालों में बैंकों ने कुल 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा अनक्लेम्ड डिपॉजिट वापस किए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से अपील की है कि लोग 'योर मनी, योर राइट' कैंपेन से जुड़ें।

प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से अपील की है कि लोग ‘योर मनी, योर राइट’ कैंपेन से जुड़ें।

सवाल-6: जो पैसा कोई क्लेम नहीं करेगा, उसका क्या होगा?

जवाब: अगर इस कैंपेन के बाद भी कुछ लोग अपना बकाया पैसा क्लेम नहीं करते हैं, तो वह पैसा सुरक्षा फंड में ट्रांसफर हो जाएगा…

  • जो बैंक खाते 10 साल से ज्यादा समय से इस्तेमाल नहीं हुए, उनका पैसा डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस (DEA) फंड में ट्रांसफर कर सुरक्षित कर दिया जाता है। यहां से पैसों का मालिक जब भी चाहे, दस्तावेज दिखाकर अपना पैसा क्लेम कर सकता है। इसके लिए कभी समय-सीमा खत्म नहीं होती।
  • अगर कोई शेयरधारक 7 साल तक अपना डिविडेंड नहीं लेता, तो पैसे शेयर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में चले जाते है। यहां से भी मालिक दस्तावेज देकर शेयर और पैसा वापस ले सकता है।
  • इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का अनक्लेम्ड अमाउंट भी अलग-अलग रेगुलेटरों की कस्टडी में सुरक्षित रखा जाता है। इन पैसों को भी मालिक कभी भी दावा कर वापस ले सकता है।
  • किसी भी स्थिति में सरकार या बैंक उस पैसे को अपने कब्जे में नहीं लेते हैं।

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